मान्यता एवं प्रमाणन
वैधानिक स्थिति
बिहार ओपन स्कूलिंग एवं परीक्षा अधिनियम, 2015
BBOSE की स्थापना बिहार सरकार के अधिनियम संख्या 15, 2015 के तहत की गई है। यह अधिनियम BBOSE को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान करता है।
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग
BBOSE बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)
BBOSE को NIOS, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। BBOSE के पाठ्यक्रम एवं प्रमाणपत्र NIOS के समकक्ष माने जाते हैं।
प्राप्त मान्यताएं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)
BBOSE के प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा के लिए मान्य
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए समकक्षता
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
BBOSE 10वीं/12वीं CBSE के समकक्ष
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
राज्य स्तरीय समकक्षता मान्यता
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)
व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रमों की मान्यता
भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT)
सरकारी नौकरियों हेतु BBOSE प्रमाणपत्र मान्य
प्रमाणपत्र की वैधता
समकक्षता प्रमाण
| BBOSE पाठ्यक्रम | समकक्षता | उपयोग |
|---|---|---|
| BBOSE कक्षा 10वीं | CBSE/BSEB/ICSE कक्षा 10वीं के समकक्ष | उच्च माध्यमिक में प्रवेश हेतु |
| BBOSE कक्षा 12वीं | CBSE/BSEB/ICSE कक्षा 12वीं के समकक्ष | स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश |
| BBOSE DCA | अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के समकक्ष | कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री पदों हेतु |
| BBOSE DMLT | पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त | लैब टेक्नीशियन पदों हेतु |
मान्यता दस्तावेज
महत्वपूर्ण सूचना
BBOSE द्वारा जारी सभी प्रमाणपत्रों पर सुरक्षा विशेषताएं (QR कोड, होलोग्राम) अंकित होती हैं। किसी भी प्रमाणपत्र की सत्यता की जांच BBOSE की आधिकारिक वेबसाइट पर QR कोड स्कैन करके या सत्यापन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। फर्जी प्रमाणपत्र बनाना एवं उपयोग करना कानूनी अपराध है।